म्यूचुअल फण्ड नाबालिग भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी mutual fund
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म्यूचुअल फण्ड नाबालिग भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी mutual fund |
हर माता-पिता की इक्षा होती है कि वह अपने बच्चों के नाम पर कुछ पैसे म्यूचुअल फण्ड में निवेश करें, जिससे बच्चों की शिझा शादी एवं अन्य वित्तीय जरुरतों के लिए भटकना ना पड़े, देश में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के अपनी फाइनेंशियल डिसीजन स्वयं से नहीं ले सकती, इसलिए उनके माता-पिता नाबालिग के भविष्य पर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं.
नाबालिग के नाम पर ऐसे खोले म्यूचुअल फंड अकाउंंटी
एसोसिएशन ऑफ फ़्रैंच फ़ंड इंडिया के आधार पर, नामांकित व्यक्ति का नाम खाता संख्या के लिए निम्नलिखित योग्यता की आवश्यकता होती है
- टीसी या संक्षिप्त रूप
- जन्म प्रमाणपत्र
- सामाजिक मीडिया
- माता-पिता को पैन
- बैंक खाता संबंधी जानकारी
- पूर्ण केवाईसी डेटा
जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाए
जब तक बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता, उसके माता-पिता खाते पर नियंत्रण रखेंगे। एक बार जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसे माइनर टू मेजर (एमएएम) फॉर्म भरना होगा और इसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों, पैन के साथ जमा करना होगा और केवाईसी विवरण आदि जमा करने के बाद, बैंक खाते में वितरण से संबंधित सभी लाभ जमा करने होंगे। दावा किया जा सकता है. . सभी शुल्क खाताधारक के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।
Disclaimer: यह लेख शोध और जानकारी पर आधारित है, हम कोई वित्तीय सलाह नहीं देते हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
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